सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। कोई भी नागरिक किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँग सकता है जो उस प्राधिकरण के पास है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल वही सूचना दी जा सकती है जो पहले से विद्यमान है और लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में है।

